चंदौली

दिनांक 03 जून को जनपद के समस्त थानों में विश्व तम्बांकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता के क्रम में अधिकारी/कर्मचारीगण को शपथ दिलाई गयी तथा धूम्रपान के गम्भीर दुष्प्रभावों के बारें में जागरूक किया गया। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी समस्या है, जिस प्रभावी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकरात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है, उतना ही प्रभाव उसके आस-पास के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिसमें बच्चे एवं महिलाएं शामिल है। तम्बाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती है, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग, बाँझपन तथा कैंसर प्रमुखता से है।
▪️प्रत्येक वर्ष 31 मई को, WHO और उसके साझेदार दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जिसमें तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला जाता है और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों पर सुझाव दिया जाता है। तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है और वर्तमान में दुनिया भर में 10 में से एक वयस्क की मौत का कारण है। पर्यावरण पर तंबाकू उद्योग का हानिकारक प्रभाव बहुत बड़ा है। तंबाकू हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों को मारता है और हमारे पर्यावरण को नष्ट करता है, खेती, उत्पादन, वितरण, खपत और उपभोक्ता अपशिष्ट के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाता है, इसी की रोकथाम/जागरुकता हेतु विश्व तंबाकू निषेध दिवस ( WNTD ) प्रत्येक वर्ष 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है ।
▪️इसी क्रम में अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 31 मई 2025 को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" जिसकी निर्धारित थीम *"Unmasking the Appeal:Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products."* के क्रम में समस्त कार्यालयों/पुलिस थानों में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर दिनांक 28 मई 2025 से 03 जून 2025 तक वृहद कैम्पेन एवं इन्फोर्समेन्ट (कोटपा एक्ट-2003) का आयोजन किया गया।
तम्बाकू निषेध से सम्बंधित अधिनियम निम्न प्रकार है:-*
▪अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान यथा-सभागृह, शासकीय एवं अशा कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतिक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, परिवहन, पुस्तकालय आदि में/पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।
▪अधिनियम की धारा-5 तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रायोजन आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करती है।
▪अधिनियम की धारा-6अ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियो के द्वारा तम्बाकू उत्पाद खरीदना /प्रतिबंधित करती है।
▪अधिनियम की धारा-6ब शैक्षिणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की प्रतिबंधित करती है!
▪अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी अधिनियमानुसार प्रदर्शित होनी चाहिये।
*इसी जागरुकता के क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को शपथ दिलाया गया कि-*
मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा।
मैं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा।
मैं अपने पर्यावरण को भी तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने मे योगदान करूगा।
इसी के साथ सभी ने यह भी शपथ लिया कि मै जो शपथ ले रहा हूँ, उस शपथ को लेने के लिए मैं कम से कम अन्य 10 व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा, तथा समाज को तम्बाकू मुक्त बनाने में अपना योगदान दूंगा ।”

