चंदौली

पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी महोदय के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा* के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर के नेतृत्व में थाना अलीनगर व एसओजी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 532/2025 धारा 103(1),70(2)/238 BNS व 5(G)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रंजीत बिन्द पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी पिताम्बर का पूरा(सरने) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष व लखराज बिन्द पुत्र दुखू बिन्द निवासी पिताम्बर का पूरा(सरने) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली(उ0प्र0) उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 31अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक अलीनगर मय हमराह के साथ अभियुक्तों को मा0 न्यायालय पेशी/रिमाण्ड हेतु ले जा रहे थे कि पचफेड़वा के पास सरकारी वाहन खराब हो जाने के कारण अभियुक्तों द्वारा मौका पाकर पुलिस बल को धक्का देकर उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जिला चन्दौली की पिस्टल छीन कर भागने लगे व फायर करने लगे। अभियुक्तों के फायर करने से हे0का0 रोशन यादव के हाथ में गोली छुते हुए निकल गयी, जिस कारण हे0का0 रोशन यादव घायल हो गये। अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा पीछा कर रिंग रोड स्थित रेवसा रेलवे अंडर पास के नीचे जवाबी फायर किया गया जिसमें दोनो अभियुक्तों के पैर में गोली लगने के कारण मौके पर गिर गये तथा दोनो अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया । अभियुक्तों के घायल होने के कारण इलाज हेतु PHC नियमताबाद में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है तथा घायल हे0का0 रोशन यादव को दवा इलाज हेतु PHC नियमताबाद, जिला चन्दौली भर्ती कराया गया है । थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है व अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पूर्व की घटना
दिनांक 27. अक्टूबर को रात्रि करीब 09.00 बजे वादी की पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष गायब हो गयी। परिजन द्वारा तलाश करने पर रात्रि लगभग 12:00 बजे उसका शव भूसे के घर में मृत अवस्था में मिली। उपरोक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 532/2025 धारा 103(1),70(2)/238 BNS व 5(G)/6 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।





