Chandauli news:माह के चतुर्थ शुक्रवार की परेड का पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा किया गया निरीक्षण

चंदौली


◆अनुशासन व एकरुपता बनाए रखने के लिए टोलीवार करवाया गया ड्रिल
◆विभिन्न थानों के थाना प्रभारियों सहित कार्यालय व पुलिस लाइन के अधिकारी व कर्मचारीगण हुये सम्मलित
◆क्राइम सीन को सुरक्षित करने व साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित

आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शिविर पुलिस लाईन चन्दौली में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई एवं परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई, तत्पश्चात पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरणों, मेडिकल किट, घटनास्थल से साक्ष्य संकलन हेतु उपयोग में लायी जाने वाली किट का निरीक्षण किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि सभी वाहनों में टार्च,लाउडहेलर,रिफेलेक्टर टेप, वॉडी प्रोटेक्टर, हेल्मेट,डंडा, केन्सिलड तथा अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों को रखना अनिवार्य है तथा पीआरवी 112 के दोपहिया वाहनों का भी निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात ड्रोन कैमरा दल से ड्रोन कैमरा संचालित करा के चेक किया गया। परेड़ में सम्मलित सभी अधिकारी व कर्मचारीगण से शस्त्रों की हेल्डिंग करायी गयी। शस्त्रागार प्रभारी को शस्त्रों की साफ-सफाई रखने व गार्द कमांडरों के रजिस्टरों की चेकिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
शिविर पुलिस लाईन निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड, जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय, शस्त्रागार, बैरक,भोजनालय, निर्माणाधीन भवनों व परिवहन शाखा व पुलिस कार्यालय को चेक किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यालय में आने वाले आगन्तुक के लिये पेयजल व बैठने की व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जाये।
इसी क्रम में थाने व 112 के कर्मचारियों को गम्भीर घटनाओं के घटित होने के पश्चात साक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए घटनास्थल पर पीले टेप से बेरिकेंटिग करने तथा मार्किंग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।
परेड के दौरान दिगम्बर कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व कृष्णा मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी लाइन, राम बेलास प्रतिसार निरीक्षक व विभिन्न थानों व पुलिस लाइन में नियुक्त पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

Chandauli news:लाउडहेलर के माध्यम से अनाउंस कर आस-पास के व्यक्तियों व ग्रामवासियों को बताया गया कि जिला बदर किये गये अभियुक्त द्वारा यदि 06 माह के पूर्व सीमा में प्रवेश किया गया तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।