चंदौली

अभियुक्त के कब्जें से 80 लीटर अवैध कोडिन कफ सिरप बरामद
थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा रिंग रोड स्थित कोरी अंडरपास के पास एक संदिग्ध लावारिस ट्रक (वाहन संख्या UP74Y4726) को कब्जे में लेकर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान ट्रक में मुर्गी के दाने के नीचे छिपाकर रखी गई 72 पेटियों में कुल 7,200 शीशी (720 लीटर) अवैध कोडिन कफ सिरप एवं एस्कफ सिरप बरामद किया गया था। इस बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 0458/2026 धारा8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त दयाशंकर का नाम प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।
कार्यवाही-
चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक, गगन राज सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28. जुलाई को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0458/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंधित 25,000 रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त दयाशंकर पुत्र स्व. जनक सिंह, निवासी ग्राम जमालपुर, थाना मतसेना, जनपद फिरोजाबाद, उम्र लगभग 30 वर्ष को महादेवपुर रेलवे लाइन अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जें से चार बोरियों में कुल 80 लीटर (800 सीसी की शीशियों में) अवैध कोडिन कफ सिरप बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह ट्रक संख्या UP74T4726 का चालक है। ट्रक में वाराणसी से गुवाहाटी भेजे जा रहे मुर्गी दाने की बोरियों के बीच प्रयागराज में कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर लोड किया गया था, जिसे पश्चिम बंगाल ले जाना था। ट्रांसपोर्टर द्वारा ट्रक रुकवाए जाने के बाद अभियुक्त एवं उसके साथियों ने ट्रक से कुछ अवैध माल निकालकर अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया था। जिसे वह आज उसी छिपाए गए माल को लेने आया था, तभी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.दयाशंकर पुत्र स्व. जनक सिंह निवासी ग्राम जमालपुर, थाना मतसेना, जनपद फिरोजाबाद उम्र-लगभग 30 वर्ष
आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 0458/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940।




